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Fatehabad News: राघव बत्रा के माता-पिता को मिली अग्रिम जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 01 May 2024 11:30 PM IST
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Raghav Batra's parents get anticipatory bail
फतेहाबाद। सीमा संस्कार स्कूल के पूर्व डायरेक्टर एडवोकेट राघव बतरा सुसाइड केस में बुधवार को एडीजे अमित गर्ग की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में कई देर की बहस के बाद एडीजे अमित गर्ग ने राघव बत्रा के पिता वेद प्रकाश बत्रा व माता पुष्पा बत्रा को अग्रिम जमानत दे दी है। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को राघव बत्रा ने पारिवारिक विवाद के चलते मताना रोड पर अपनी कार में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने राघव की पत्नी प्रियंका के बयान पर राघव के पिता वेद प्रकाश, माता पुष्पा, बहन शिल्पा व एक अन्य सुखविंदर के खिलाफ केस दर्ज किया था। इससे पहले 26 अप्रैल को हुई सुनवाई में कोर्ट ने वेद प्रकाश बत्रा व पुष्पा बत्रा की गिरफ्तारी पर 1 मई तक की रोक लगाई थी व पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जमानत देने का फैसला किया था। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद राघव बत्रा के माता-पिता को अग्रिम जमानत दे दी है। संवाद
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