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राष्ट्रीय लोक अदालत में 2019 मामलों में से 763 का किया निपटारा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 12 Dec 2021 12:06 AM IST
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Out of 2019 cases disposed of 763 in National Lok Adalat
फतेहाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के मार्गदर्शन में जिला व उपमंडल की न्यायिक परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुल 2019 मामलों में से 763 का निपटारा कर एक करोड़ 27 लाख 82 हजार 950 रुपये की राशि जुर्माना व समझौता के रूप में पास की गई। इन मामलों में प्री-लिटिगेशन के 779 मामलों में से 314 का निपटारा किया और 34 लाख 70 हजार 508 रुपये की राशि जुर्माना व समझौता के तौर पर पास की गई। वहीं, कोर्ट में लंबित 1240 मामलों में से 449 का निपटारा करते हुए 93 लाख 12 हजार 442 रुपये की राशि जुर्माना व समझौता के रूप में पास की गई।
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इन न्यायाधीशों की कोर्ट में लगी अदालत
राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल, प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) हेमराज मितल व सिविल जज (सीनियर डिविजन) कम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ईश्वर दत्त की कोर्ट में लोक अदालत आयोजित कर मामलों की सुनवाई की गई। उपमंडल टोहाना में उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार व रतिया उपमंडल में उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार की कोर्ट में भी लोक अदालत आयोजित कर विभिन्न मामलों को सुनवाई की गई।
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इन मामलों की हुई सुनवाई:
राष्ट्रीय लोक अदालत में एनआई एक्ट मामले (धारा 138), धन वसूली मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, एमएसीटी मामले, श्रम एवं रोजगार संबंधी विवाद, बिजली, पानी और अन्य बिल, वैवाहिक विवाद, रख-रखाव के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, सेवाएं संबंधी मामले, राजस्व मामले सहित अन्य सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई की गई। इस राष्ट्रीय लोक अदातल में न्यायाधीशों की मौजूदगी में प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं के सहयोग से दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निपटारा किया गया।
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कोर्ट में लंबित मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटवाएं : सेशन जज डीआर चालिया
जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई लोक अदालतों के माध्यम से करवाएं, क्योंकि इससे उनके समय व धन की बचत होगी। लोक अदालत के फैसलों को ऊपरी किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

कानूनी जानकारी व सहायता के लिए यहां करें संपर्क:
सीजेएम डॉ. सविता कुमारी ने बताया कि व्यक्ति अपने मुकदमें के लोक अदालत में समाधान के लिए या अन्य संबंधित जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन, सचिव, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) एवं उपमंडल विधिक सेवा समिति के चेयरमैन अथवा अपने नजदीकी कानूनी संरक्षण एवं समर्थन केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-180-2057, हेल्पलाइन नंबर 0172-2562309 या प्राधिकरण के फतेहाबाद कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 01667-231174 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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