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Fatehabad News: चैक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Dec 2022 11:27 PM IST
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One year imprisonment for the accused in the check bounce case
फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को एक साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने शिकायत कर्त्ता बैंक को चार लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार दि फतेहाबाद सेंट्रल कोऑप्रेटिव बैंक की बीघड़ ब्रांच के मैनेजर ने बजरंग लाल निवासी गांव बनगांव के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का मामला दायर किया था। अदालत में दायर मामले के मुताबिक बजरंग लाल ने बैंक से नौ लाख रुपये का लोन लिया था। बैंक का लोन चुकाने केे लिए आरोपी ने दो लाख 75 हजार रुपये चेक बैंक को दिया था, जो बाद में डिसऑनर हो गया। अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बजरंग लाल को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही शिकायत कर्त्ता बैंक को चार लाख रुपये मुआवजे के तौर देने के आदेश दिए।
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