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Fatehabad News: बाजार में खोया, मसाले तक अनसेफ, दूध, घी में गुणवत्ता नहीं, 15 फीसदी सैंपल फेल
Fri, 06 Jun 2025 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 06 Jun 2025 11:41 PM IST
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टोहाना में खाद्य एवं ओषधि प्रशासन की टीम दूध के सैंपल को लेकर कार्रवाई करती हुईस्त्रोत ला
फतेहाबाद। बाजार में बिकने वाले बहुत से खाद्य पदार्थ आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। रूटीन में प्रयोग होने वाले खाद्य पदार्थ तक असुरक्षित हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के लिए गए सैंपल रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।
जांच में 15 फीसदी सैंपल फेल मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा अधोमानक हैं, यानि की इसमें गुणवत्ता नहीं है। यहां तक खोया, मसाले के सैंपल असुरक्षित हैं। विभाग ने अधोमानक और मिस ब्रांड मामले एडीसी कोर्ट में भेजे हैं।
इसके अलावा असुरक्षित मिले सैंपल में कार्रवाई को लेकर सीजेएम कोर्ट में भेजा गया है। पिछले वित्त वर्ष की अगर बात की जाए तो 60 मामलों में कोर्ट ने सजा की है और 2.52 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
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सबसे ज्यादा सैंपल सब स्टैंडर्ड
औषधि एवं खाद्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25 में 445 सैंपल लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट में 55 सैंपल सब स्टैंडर्ड मिले हैं। जिसमें दूध के 10, घी के 10, खोया के 8, मिठाई का एक, पैकिंग सब्जी के तीन और मसाला के एक सैंपल शामिल हैं। 9 सैंपल असुरक्षित भी मिले हैं। जिसमें घी, खोया और मसाले का सैंपल असुरक्षित मिला है, यानि खाने लायक नहीं है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 4 सैंपल मिस ब्रांड मिले हैं। जिसमें मसाला, तेल, घी और गर्म मसाला का सैंपल शामिल हैं।
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पिछले साल से दोगुना हुए सैंपल
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक 179 सैंपल लिए गए हैं। इस दौरान विभाग के पास वर्ष 2022 के बकाया सैंपल मिलाकर 181 की रिपोर्ट आई। जिसमें 128 सैंपल पास मिले और 53 फेल मिले हैं। इसमें 47 सैंपल सब स्टैंडर्ड मिले हैं। इसके अलावा 6 सैंपल असुरक्षित मिले हैं। इसमें भी पनीर, मसालों, दूध, घी आदि के सैंपल फेल मिल चुके हैं।
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असुरक्षित सैंपल पर तीन माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों अनुसार वर्ष 2024-25 में 60 सैंपल के मामले में कोर्ट ने 2.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। असुरक्षित सैंपल के मामले में सीजेएम कोर्ट तीन लाख तक का जुर्माना कर सकती है। वर्ष 2023-24 में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने असुरक्षित के 6 केस सीजेएम कोर्ट में भेजे हैं। इसके अलावा सब स्टैंडर्ड के 43 केस एडीसी कोर्ट में भेजे हैं। एडीसी की कोर्ट ने 53 केसों में मिलावटखोरों पर 4.87 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
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खाद्य पदार्थ खरीदते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। खरीददारी करते समय उत्पाद की निर्माण और एक्सपायर तिथि की जरूर जांच करें। दुकानदारों से भी अपील है कि वह पंजीकरण करवाएं और लाइसेंस जरूर लें।
- डॉ. आजाद सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
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जांच में 15 फीसदी सैंपल फेल मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा अधोमानक हैं, यानि की इसमें गुणवत्ता नहीं है। यहां तक खोया, मसाले के सैंपल असुरक्षित हैं। विभाग ने अधोमानक और मिस ब्रांड मामले एडीसी कोर्ट में भेजे हैं।
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इसके अलावा असुरक्षित मिले सैंपल में कार्रवाई को लेकर सीजेएम कोर्ट में भेजा गया है। पिछले वित्त वर्ष की अगर बात की जाए तो 60 मामलों में कोर्ट ने सजा की है और 2.52 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
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सबसे ज्यादा सैंपल सब स्टैंडर्ड
औषधि एवं खाद्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25 में 445 सैंपल लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट में 55 सैंपल सब स्टैंडर्ड मिले हैं। जिसमें दूध के 10, घी के 10, खोया के 8, मिठाई का एक, पैकिंग सब्जी के तीन और मसाला के एक सैंपल शामिल हैं। 9 सैंपल असुरक्षित भी मिले हैं। जिसमें घी, खोया और मसाले का सैंपल असुरक्षित मिला है, यानि खाने लायक नहीं है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 4 सैंपल मिस ब्रांड मिले हैं। जिसमें मसाला, तेल, घी और गर्म मसाला का सैंपल शामिल हैं।
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पिछले साल से दोगुना हुए सैंपल
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक 179 सैंपल लिए गए हैं। इस दौरान विभाग के पास वर्ष 2022 के बकाया सैंपल मिलाकर 181 की रिपोर्ट आई। जिसमें 128 सैंपल पास मिले और 53 फेल मिले हैं। इसमें 47 सैंपल सब स्टैंडर्ड मिले हैं। इसके अलावा 6 सैंपल असुरक्षित मिले हैं। इसमें भी पनीर, मसालों, दूध, घी आदि के सैंपल फेल मिल चुके हैं।
असुरक्षित सैंपल पर तीन माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों अनुसार वर्ष 2024-25 में 60 सैंपल के मामले में कोर्ट ने 2.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। असुरक्षित सैंपल के मामले में सीजेएम कोर्ट तीन लाख तक का जुर्माना कर सकती है। वर्ष 2023-24 में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने असुरक्षित के 6 केस सीजेएम कोर्ट में भेजे हैं। इसके अलावा सब स्टैंडर्ड के 43 केस एडीसी कोर्ट में भेजे हैं। एडीसी की कोर्ट ने 53 केसों में मिलावटखोरों पर 4.87 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
खाद्य पदार्थ खरीदते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। खरीददारी करते समय उत्पाद की निर्माण और एक्सपायर तिथि की जरूर जांच करें। दुकानदारों से भी अपील है कि वह पंजीकरण करवाएं और लाइसेंस जरूर लें।
- डॉ. आजाद सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी