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Fatehabad News: कांवड़ यात्रा में स्वच्छता के साथ यातायात नियमों का पालन जरूरी
Wed, 16 Jul 2025 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Wed, 16 Jul 2025 11:09 PM IST
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हरिद्वार से कांवड़ लाने जा रहे श्रद्धालुओं को नोटिस देकर दिशा निर्देश देते हुए पुलिस कर्मचारी,स
रतिया। कांवड़ यात्रा के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से थाना सदर रतिया पुलिस ने हरिद्वार से कांवड़ लाने जा रहे श्रद्धालुओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 172(1) के तहत नोटिस देकर निर्देश दिए है।
सदर थाना के नवनियुक्त थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में बुधवार को पुलिस टीम ने यात्रा पर रवाना हो रहे श्रद्धालुओं को उन्हें यात्रा के दौरान कानून का पालन करने, शांति बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि से दूर रहने की हिदायत दी। श्रद्धालुओं को बताया गया कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक व पवित्र आयोजन है, अतः इस दौरान सार्वजनिक अनुशासन, पर्यावरण स्वच्छता, यातायात नियमों तथा ध्वनि व वाहन नियमन संबंधी सभी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
थाना अध्यक्ष प्रदीप ने कहा कि कावड़यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा सेवन, अवैध हथियार, अथवा उन्माद फैलाने वाली गतिविधियां पूर्णतः वर्जित हैं तथा डीजे की ध्वनि सीमा नियमानुसार होनी चाहिए तथा ऊँचाई वाहन की बॉडी से अधिक न हो ,शांति, अनुशासन और भाईचारे के वातावरण में यात्रा संपन्न करें, किसी भी आपात स्थिति में तत्काल 112 या नजदीकी पुलिस थाना से संपर्क करें।
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सदर थाना के नवनियुक्त थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में बुधवार को पुलिस टीम ने यात्रा पर रवाना हो रहे श्रद्धालुओं को उन्हें यात्रा के दौरान कानून का पालन करने, शांति बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि से दूर रहने की हिदायत दी। श्रद्धालुओं को बताया गया कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक व पवित्र आयोजन है, अतः इस दौरान सार्वजनिक अनुशासन, पर्यावरण स्वच्छता, यातायात नियमों तथा ध्वनि व वाहन नियमन संबंधी सभी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
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थाना अध्यक्ष प्रदीप ने कहा कि कावड़यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा सेवन, अवैध हथियार, अथवा उन्माद फैलाने वाली गतिविधियां पूर्णतः वर्जित हैं तथा डीजे की ध्वनि सीमा नियमानुसार होनी चाहिए तथा ऊँचाई वाहन की बॉडी से अधिक न हो ,शांति, अनुशासन और भाईचारे के वातावरण में यात्रा संपन्न करें, किसी भी आपात स्थिति में तत्काल 112 या नजदीकी पुलिस थाना से संपर्क करें।
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