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Fatehabad News: एकल उपयोग प्लास्टिक बेचने स्टॉक करने पर होगी कार्रवाई

Fri, 28 Feb 2025 11:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 28 Feb 2025 11:12 PM IST
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If single use plastic is sold or stocked, action will be taken against shopkeepers, 5 days warning
फतेहाबाद नगर परिषद कार्यालय में अ​धिकारी सिंगल यूज प्ला​स्टिक को लेकर दुकानदारों की बैठक लेते ह
फतेहाबाद। शहर के पुरानी सब्जी मंडी में पॉलिथीन को लेकर चालान काटने के दौरान हुए विवाद और मामला दर्ज होनों के बाद नगर परिषद कार्यालय में दुकानदारों और अधिकारियों के बीच बैठक हुई। अधिकारियों ने दुकानदारों को कहा कि अगर बुधवार यानि 5 मार्च के बाद एकल उपयोग प्लास्टिक बेचा या फिर स्टॉक किया जाता है तो कार्रवाई होगी।
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नगर परिषद सचिव गोबिंद कुमार ने कहा कि सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। अगर कोई बेचता है तो एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक जुर्माने का प्रावधान है। सिटी टीम लीडर कुमार सौरभ ने कहा कि टीम जब निरीक्षण के लिए जाती है तो उन पर दबाव डाला जाता है। इस पर दुकानदारों ने कहा कि उन्हें इसके लिए कुछ समय दिया जाए। इस पर अधिकारियों ने कहा कि उन्हें बुधवार तक का समय है। इसके बाद नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में 8 से 10 दुकानदारों के अलावा सीएसआई सतपाल, सिटी टीम लीडर कुमार सौरभ, रोहताश कुमार, एसआई महेश कुमार और राहुल कुमार मौजूद रहे।
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चालान काटने के दौरान हुआ था हंगामा

शहर के पुरानी सब्जी मंडी में पिछले दिनों पॉलिथीन को लेकर चालान करने गई टीम के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 4 दुकानदारों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के कुछ देर बाद ही आरोपी दुकानदारों द्वारा माफी मांगने पर मामला निपट गया था।
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- पॉलिथीन बेचने वालों पर ये है जुर्माने का प्रावधान

-100 ग्राम तक 500 रुपये

-500 ग्राम तक 1500 रुपये

-एक किलो तक 3000 रुपये

-पांच किलो तक 10,000 रुपये

-10 किलो तक 20,000 रुपये

-10 किलो से ऊपर 25,000 रुपये

नोट: इसके अलावा एनजीटी 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकता है।
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