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Fatehabad News: आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में पति को दिया दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 19 Nov 2024 11:13 PM IST
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Husband found guilty in forcing suicide
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले की सुनवाई करते हुए मृतक विवाहिता के पति भाटिया कॉलोनी फतेहाबाद निवासी सोनू को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा 26 नवंबर को सुनाई जाएगी।
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इस मामले में शहर फतेहाबाद पुलिस ने 24 जनवरी 2021 को हंस कॉलोनी निवासी पातीराम की शिकायत पर उसके दामाद सोनू के खिलाफ धारा 306 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पातीराम ने बताया था कि उसकी सबसे बड़ी लड़की रचना की शादी 13 जुलाई 2016 को सोनू के साथ हुई थी। उसका दामाद सोनू शराब पीकर लड़की रचना को तंग व परेशान करता था। 22 जनवरी 2021 को भी उसकी लड़की रचना उसके पास आई और कह रही थी कि बीस हजार रुपये दे दो, हमने मेरे ससुराल पहुंचाने हैं। जब मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो रचना अपने पति सोनू के पास चली गई। 23 जनवरी को शाम करीब 8 बजे उसके दामाद सोनू का फोन आया कि रचना की तबीयत ठीक नहीं है।
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जब मौके पर पहुंचे तो रचना को चारपाई पर लेटा रखा था। हमारे पूछने पर उन्होंने बताया कि रचना ने छत वाले पंखे से चुन्नी डालकर फंदा लगा लिया है। जिस पर हम अपनी लड़की को अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पातीराम ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी ने अपने पति सोनू से तंग आकर आत्महत्या की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सोनू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सोनू को दोषी करार दिया। उसे सजा 26 नवंबर को सुनाई जाएगी।
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