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Fatehabad News: दो जालसाजों को चार साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 20 Mar 2023 10:08 PM IST
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Four years imprisonment for two fraudsters
फतेहाबाद। विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने दो दोषियों को चार-चार साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस मामले में फतेहाबाद शहर थाना पुलिस ने नौ फरवरी 2016 को संदीप कुमार, निवासी भट्टूकलां सोतर की शिकायत पर लखविंद्र सिंह निवासी भिरडाना व रामनारायण निवासी भट्टूकलां के खिलाफ गबन का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में संदीप ने बताया था कि उक्त लोगों ने उसे स्टडी वीजा पर विदेश जाने का झांसा देकर उससे दो लाख रुपये ठग लिए। जब उसने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों को दोषी मानते हुए उनको चार-चार साल की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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