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Fatehabad News: बिजली निगम के एसडीओ पर 3000, सीए पर 5000 रुपये जुर्माना

Wed, 29 Jan 2025 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 29 Jan 2025 11:17 PM IST
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Fine of Rs 3000 on SDO of Electricity Corporation and Rs 5000 on CA
​बिजली निगम का कार्यलय। संवाद
टोहाना। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में कार्यरत कॉमर्शियल सहायक (सीए) देवीलाल पर 5 हजार रुपये तथा तत्कालीन एसडीओ धर्मबीर सिंह पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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आयोग ने यह जुर्माना आवेदक को अधिसूचित सेवा निर्धारित समय सीमा में न देने व बिना किसी उचित कार्रवाई के अपील का निपटान करने पर लगाया है।
राजकीय स्कूल कन्हड़ी के प्रिंसिपल सुनील कुमार ने बताया कि मीटर रीडिंग लेने के लिए निगम का कोई कर्मचारी नहीं आ रहा था। जिसके चलते स्कूल का पिछले दो साल से बिजली बिल नहीं आ रहा था। उन्होंने निगम अधिकारियों से बिजली के बिल की मांग की थी।
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इस पर निगम ने उन्हें अगस्त 2021 से जुलाई 2023 तक का 2,64,617 रुपये का बिल दे दिया। जिस पर उन्होंने बिल में सुधार के संबंध में 29 मई, 2024 को शिकायत दर्ज करवाई लेकिन कॉमर्शियल सहायक (सीए) ने बिल जांच के इस मामले को अगले ही दिन बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद मामला निगम के एसडीओ व एक्सईन के पास पहुंचा लेकिन वहां पर भी इसका समाधान नहीं हो पाया।
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नया बिल बना 48,123 रुपये का

समस्या का समाधान न होने से शिकायतकर्ता ने 25 दिसंबर, 2024 को आयोग में अपील दायर की। आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम की धारा 17 (1)(एच) के तहत कॉमर्शियल सहायक (सीए) देवीलाल पर 5 हजार रुपये और तत्कालीन एसडीओ धर्मबीर सिंह पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में आयोग ने एक्सईएन कृष्ण कुमार को निर्देश दिए कि एक सप्ताह में नया बिल जारी कर 31 जनवरी, 2025 तक आयोग को इसकी रिपोर्ट करें। बंसल के अनुसार इसके बाद निगम ने जो नया बिल बनाया है वह 48,123 रुपये का है।
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