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Fatehabad News: दुर्घटना के दोषी वाहन चालक को दो साल की कैद, तीन हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Nov 2023 11:10 PM IST
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Driver guilty of accident gets two years imprisonment, fine of Rs 3,000
फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी निधि बेनीवाल की अदालत ने सहकारी समिति बैंक के चेयरमैन नरेश उर्फ टीटू के साले व उसकी पत्नी को कार से टक्कर मारकर उनकी जान लेने के मामले में कार चालक को दो साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फतेहाबाद शहर पुलिस ने 25 मई 2018 को नरेश उर्फ टीटू निवासी नागपुर की शिकायत पर नवीन कुमार निवासी अनाजमंडी के पीछे एसबीआई रोड के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर जान लेने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में नरेश टीटू ने बताया था कि वह अपने साले विनोद कुमार व साले की पत्नी कमल कुमारी निवासी शक्ति नगर के साथ सिरसा रोड पर एक ढाबे पर खाना खाने के लिए गए थे। वह अलग बाइक पर थे और विनोद व कमल कुमारी अलग बाइक पर बैठे थे।
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खाना खाने के बाद जैसे ही वह सिरसा रोड पर आए तो सिरसा की ओर से रिट्ज कार में आ रहे नवीन कुमार ने लापरवाही व गफलत में कार चलाते हुए उनके साले की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उनके उनके साले विनोद कुमार व साले की पत्नी कमल कुमारी की मौत हो गई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी निधि बेनीवाल की अदालत ने दोषी विनोद कुमार को दो साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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