फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   fatehabad, fire, one person gets bail, fatehabad, harayana

भूना तहसील को आग लगाने के एक आरोपी की जमानत याचिका नामंजूर

Sat, 22 Oct 2016 12:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद Updated Sat, 22 Oct 2016 12:39 AM IST
विज्ञापन
 
विज्ञापन


 जाट आरक्षण के दौरान भूना तहसील को आग लगाने के एक आरोपी  की जमानत याचिका अदालत ने नामंजूर कर दी है।   आरोपी सुधीर कुमार ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ढाण्डा की अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि इस मामले के दो अन्य आरोपियों पवन उर्फ पौना व बलवान सिंह एवं राकेश की जमानत मिल चुकी है। इसलिए उसी आधार पर जमानत लेने का उसे भी हक है।

पुलिस ने सुधीर कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते कहा कि सह अभियुक्तों के आरोपों और सुधीर पर लगे आरोपों में भिन्नता है। सुधीर पर लगे आरोप गंभीर किस्म के हैं।        
विज्ञापन

पुलिस ने यह भी कहा कि इस मामले में सह अभियुक्तों से पूछताछ बाकी है व कुछ अभियुक्तों की गिर तारी भी बकाया है।

अदालत ने हा कि पुलिस ने इस मामले में जमानत का लाभ लेने वाले आरोपियों की याचिका का विरोध भी नहीं किया था लेकिन सुधीर पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध भी किया है। इसलिए अदालत सुधीर की जमानत याचिका नामंजूर की जाती है। मालूम हो कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के विरुद्ध 21 फरवरी को धारा 147, 148, 149, 341, 427, 188, 436, 120-बी व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा 3, 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed