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रतिया के गांव बादलगढ़ की वर्तमान सरपंच पर फर्जी शैक्षणिक योग्यता देने के मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज, स्कूल संचालक व चेयरपर्स
Updated Wed, 29 Aug 2018 11:53 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
रतिया। फर्जी शैक्षणिक योग्यता के मामले में रतिया पुलिस ने गांव बादलगढ़ की वर्तमान सरपंच और उसे प्रमाण पत्र देने वाले पंजाब के एक स्कूल के चेयरपर्सन और प्रिंसिपल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई अदालत के आदेशों पर की है। इस संबंध में गांव के एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अदालत को दी शिकायत में गंाव बादलगढ निवासी जोगा सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 में सरपंच पदों के चुनाव हुए थे व प्रदेश सरकार द्वारा सरपंच पद के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई थी। जिसके तहत उनके गांव में महिला सरपंच पद आरक्षित था व नियमानुसार महिला प्रत्याशी का आठवीं पास होना जरूरी था। जोगा सिंह ने शिकायत में बताया कि गांव की मौजूदा सरपंच ने फर्जी आठवीं कक्षा के प्रमाण पत्र दिखाकर चुनाव लड़ा था। शिकायत में बताया गया कि रिकॉर्ड देखते पहली दृष्टि ही पता चलता था कि स्कूल 35 वर्ष की उम्र में किसी को रेगुलर आठवीं करवा रहा है और उसी दौरान नीलम रानी गांव में आंगनबाड़ी में सेल्फ हेल्थ ग्रुप भी चला रही थी। शिकायत कर्ता ने बताया कि नीलम रानी का नाम संत कबीर स्कूल मुक्तसर में दाखिला रजिस्टर में 320 नंबर दर्ज होना दिखा दिया गया, जबकि रजिस्टर के 320 नंबर को ऊपरी तौर पर देखने से ही साफ पता चलता है कि उसमें पहले किसी और का नाम था, जोकि बाद में ओवर राइटिंग करके नीलम रानी कर दिया गया। जोगा सिंह ने बताया कि इस मामले की पहले भी शिकायत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को दी गई थी। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने 19 मई 2016 को जिला शिक्षा अधिकारी मुक्तसर को इसकी जांच करने के लिए पत्र भी लिख था। मुक्तसर के जिला शिक्षा अधिकारी ने 20 अक्तूबर 2016 को सौंपी रिपोर्ट में आठवीं की मार्कलिस्ट को फर्जी बताया था। अदालत ने इस मामले में रतिया पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए। रतिया पुलिस ने अदालत के आदेशों पर बादलगढ़ की सरपंच नीलम रानी, फर्जी प्रमाण पत्र देने वाले संत कबीर स्कूल की चेयरपर्सन बबीता अग्रवाल व प्रिंसिपल सविता अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करके जांच आरंभ कर दी है।
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रतिया। फर्जी शैक्षणिक योग्यता के मामले में रतिया पुलिस ने गांव बादलगढ़ की वर्तमान सरपंच और उसे प्रमाण पत्र देने वाले पंजाब के एक स्कूल के चेयरपर्सन और प्रिंसिपल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई अदालत के आदेशों पर की है। इस संबंध में गांव के एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अदालत को दी शिकायत में गंाव बादलगढ निवासी जोगा सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 में सरपंच पदों के चुनाव हुए थे व प्रदेश सरकार द्वारा सरपंच पद के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई थी। जिसके तहत उनके गांव में महिला सरपंच पद आरक्षित था व नियमानुसार महिला प्रत्याशी का आठवीं पास होना जरूरी था। जोगा सिंह ने शिकायत में बताया कि गांव की मौजूदा सरपंच ने फर्जी आठवीं कक्षा के प्रमाण पत्र दिखाकर चुनाव लड़ा था। शिकायत में बताया गया कि रिकॉर्ड देखते पहली दृष्टि ही पता चलता था कि स्कूल 35 वर्ष की उम्र में किसी को रेगुलर आठवीं करवा रहा है और उसी दौरान नीलम रानी गांव में आंगनबाड़ी में सेल्फ हेल्थ ग्रुप भी चला रही थी। शिकायत कर्ता ने बताया कि नीलम रानी का नाम संत कबीर स्कूल मुक्तसर में दाखिला रजिस्टर में 320 नंबर दर्ज होना दिखा दिया गया, जबकि रजिस्टर के 320 नंबर को ऊपरी तौर पर देखने से ही साफ पता चलता है कि उसमें पहले किसी और का नाम था, जोकि बाद में ओवर राइटिंग करके नीलम रानी कर दिया गया। जोगा सिंह ने बताया कि इस मामले की पहले भी शिकायत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को दी गई थी। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने 19 मई 2016 को जिला शिक्षा अधिकारी मुक्तसर को इसकी जांच करने के लिए पत्र भी लिख था। मुक्तसर के जिला शिक्षा अधिकारी ने 20 अक्तूबर 2016 को सौंपी रिपोर्ट में आठवीं की मार्कलिस्ट को फर्जी बताया था। अदालत ने इस मामले में रतिया पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए। रतिया पुलिस ने अदालत के आदेशों पर बादलगढ़ की सरपंच नीलम रानी, फर्जी प्रमाण पत्र देने वाले संत कबीर स्कूल की चेयरपर्सन बबीता अग्रवाल व प्रिंसिपल सविता अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करके जांच आरंभ कर दी है।
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