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साधनवास के बिजलीघर पर पेट्रोल बम फैंकने वाले 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Sat, 25 Nov 2017 01:14 AM IST
Updated Sat, 25 Nov 2017 01:14 AM IST
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साधनवास के बिजलीघर पर पेट्रोल बम फैंकने वाले 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहाबाद।
डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को दोषी करार दिए के बाद जाखल के गांव साधनवास में बिजली घर में घुसकर पेट्रोल बम से हमला करने के चार आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की है। इससे पहले टोहाना नगर परिषद के भवन पर हमला करने वाले आरोपी की भी जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में लाइनमैन कुलदीप की शिकायत पर डेरा प्रेमी सतनाम सिंह, हरपाल सिंह, हरी सिंह व मनदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

बिजली कर्मचारी कुलदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 25 अगस्त को वह साथी कर्मचारी हृदेश के साथ साधनवास बिजलीघर में ड्यूटी दे रहा था। उसी दौरान दो बाइक पर सवार पांच लोग बिजलीघर परिसर में जबरदस्ती घुस गए। उनके हाथों में तलवार, लाठी, गंडासा और पेट्रोल बम थे। कुलदीप ने आरोप लगाया कि बार-बार मना करने के बावजूद सभी आरोपियों ने पेट्रोल बम फैंककर वीसीबी को जला दिया और उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में चारों आरोपियों की गिरफ्तारी 30 अगस्त को हुई थी।
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