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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी जीजा को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Nov 2022 11:21 PM IST
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Brother-in-law gets 20 years in jail for raping teenager
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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रतिया पुलिस ने रतिया क्षेत्र की एक महिला की शिकायत पर उसके दामाद हरजीत सिंह के खिलाफ 20 फरवरी 2019 को नाबालिग को बहला फुसलाकर साथ ले जाने व पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि 15 फरवरी 2019 को उसका दामाद हरजीत सिंह घर आया था और उसकी बेटी को अपने साथ ले गया। बाद में पुलिस ने नाबालिग को सात मई 2019 को रतिया के बस स्टैंड से बरामद किया था। नौ मई 2019 को दोषी हरजीत को काबू कर लिया था। पुलिस के सामने हरजीत ने बयान दिए थे कि उसे उसकी साली पसंद आ गई थी और वह उसे बरगला कर अपने साथ गुजरात ले गया, जहां उसकी मर्जी के बिना उससे दुष्कर्म किया। इस दौरान उसकी साली गर्भवती भी हो गई थी। वहीं नाबालिग ने भी अपने बयानों में बताया था कि उसका जीजा उसे बहलाकर अपने साथ ले गया था और उससे दुष्कर्म किया। अदालत ने इस मामले में दोषी हरजीत सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत दोषी मानते हुए उसे 20 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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