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Fatehabad News: धोखाधड़ी मामले में भाजपा महिला नेता को दो साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jan 2024 09:48 PM IST
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BJP woman leader jailed for two years in fraud case
फतेहाबाद। रोडवेज में नौकरी दिलवाने के नाम पर रुपये ऐंठने के मामले में फंसी भाजपा महिला मोर्चा ग्रामीण मंडल की पूर्व अध्यक्ष रजनी देवी को एसीजेएम निधि बेनीवाल की अदालत ने 2 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शामिल किए गए अन्य आरोपी सांसद सुनीता दुग्गल केे तत्कालीन पीए एवं वर्तमान में भाजपा किसान मोर्चा के मीडिया प्रभारी सतपाल बाजीगर को अदालत पहले ही बरी कर चुकी है।
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जानकारी के अनुसार, 8 अक्तूबर 2017 को फतेहाबाद सदर पुलिस ने रामसिंह निवासी गांव धांगड़ की शिकायत पर भाजपा नेता रजनी देवी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में रामसिंह ने बताया कि रजनी देवी से उसकी मुलाकात गांव खाराखेड़ी में हुई थी। उसने बताया कि रजनी देवी ने उसे आश्वासन दिया था कि वह सरकारी नौकरी दिलवा देगी, लेकिन इसके लिए रुपये देने होंगे। उसने छोटे भाई सुंदर जिसने रोडवेज में कंडक्टर का फॉर्म भरा हुआ था, उसके लिए बात की। इसकी एवज में रजनी देवी ने उसके भाई को रोडवेज में नौकरी दिलवाने के नाम पर 3 लाख 60 हजार रुपये की मांग की थी। उसे 5 सितंबर 2017 को रजनी देवी को डेढ़ लाख रुपये दे दिए थे और बाकी राशि नौकरी लगने के बाद देने की बात हुई थी, लेकिन नौकरी नहीं लगी। इसके बाद जब उन्होंने रुपये वापस देने की मांग की तो उसको रुपये वापस नहीं दिए गए और उनके साथ धोखाधड़ी की गई। इस मामले में जांच के दौरान सांसद सुनीता दुग्गल के तत्कालीन पीए व वर्तमान में भाजपा किसान मोर्चा के मीडिया प्रभारी सतपाल बाजीगर का नाम भी आया था।
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आरोप था कि यह रुपये सतपाल बाजीगर के सामने दिए गए थे, लेकिन ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया। इसको लेकर अदालत ने सतपाल बाजीगर को राहत देते हुए उनको बरी कर दिया था और रजनी देवी को दोषी करार दिया था। मंगलवार को अदालत ने रजनी देवी को 2 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट प्रवीन जोड़ा ने पैरवी की थी।
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