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Fatehabad News: जानलेवा हमला करने के मामले में एक दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Aug 2023 12:04 AM IST
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a conviction for aggravated assault
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने मारपीट व हत्या प्रयास के मामले में एक को दोषी करार दिया है। उसे सजा 25 जुलाई को सुनाई जाएगी। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने पांच मार्च 2018 को रामनिवास निवासी गांव बड़ोपल की शिकायत पर संजय उर्फ सोनी निवासी मातूराम कॉलोनी के खिलाफ मारपीट करने व हत्या प्रयास का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में रामनिवास ने बताया था कि वह खैरातीखेड़ा रोड पर शराब ठेके में नौकरी करता है। एक मार्च 2018 की रात को नौ बजे वह फतेहाबाद के बस स्टैंड पर था तो संजय उर्फ सोनी ने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया। जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और बेहोश होकर गिर गया। लोगों के आने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। उसे लोगों ने नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। संवाद
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