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एचटेट की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू
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एचटेट की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. जेके आभीर ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा 5 व 6 जनवरी को आयोजित करवाई जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) की परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।
जिलाधीश डॉ. जेके आभीर ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चल सकता। जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों के नजदीक 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. जेके आभीर ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा 5 व 6 जनवरी को आयोजित करवाई जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) की परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।
जिलाधीश डॉ. जेके आभीर ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चल सकता। जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों के नजदीक 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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