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नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों हड़पने के दोषी को तीन साल की कैद
Updated Tue, 27 Nov 2018 11:46 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी जतिन गर्ग की अदालत ने नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपये हड़पने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक बोसवाल निवासी नंदलाल की शिकायत पर भूना पुलिस ने 13 मई 2012 को जींद के मनोहरपुर निवासी रोहित लाला उर्फ मोतीलाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था। नंदलाल ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपी ने उससे और उसके विद्यार्थी संदीप, जितेंद्र, संजीव से हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों में और आईटीबीपी मिलिट्री फोर्स में जॉब दिलवाने के नाम पर 24 लाख रुपये हड़प लिए। यह राशि उन्होंने रोहित लाला को जनवरी 2010 में दिए थे। आरोपी ने ना तो उनको नौकरी पर लगवाया और ना ही उनके रुपये वापस किए।
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फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी जतिन गर्ग की अदालत ने नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपये हड़पने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक बोसवाल निवासी नंदलाल की शिकायत पर भूना पुलिस ने 13 मई 2012 को जींद के मनोहरपुर निवासी रोहित लाला उर्फ मोतीलाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था। नंदलाल ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपी ने उससे और उसके विद्यार्थी संदीप, जितेंद्र, संजीव से हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों में और आईटीबीपी मिलिट्री फोर्स में जॉब दिलवाने के नाम पर 24 लाख रुपये हड़प लिए। यह राशि उन्होंने रोहित लाला को जनवरी 2010 में दिए थे। आरोपी ने ना तो उनको नौकरी पर लगवाया और ना ही उनके रुपये वापस किए।