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बाप बेटे के खिलाफ अर्बन एक्ट 1975 की धारा का उल्लंघन करने पर भूना थाना में मामला दर्ज
Updated Fri, 16 Mar 2018 12:08 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
भूना।
कुलां रोड पर कृषि योग्य भूमि में अवैध रूप से कॉलोनी काटने पर जिला नगर योजनाकार फतेहाबाद ने बाप बेटे के खिलाफ अर्बन एक्ट 1975 की धारा का उल्लंघन करने पर भूना थाना में मामला दर्ज करवाया है। डीटीपी कर्मबीर सिंह ने शिकायत में बताया कि उपरोक्त दोनों ने कुलां रोड़ पर करीब एक एकड़ में कृषि योग्य भूमि में प्लाट काट कर लोगों को बेचे जा रहे थे। जिसकी सूचना नगर योजनाकार विभाग फतेहाबाद को मिली तो मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। जहां कॉलोनी कटी हुई थी और कुछ निर्माण भी चल रहा था। डीटीपी ने उन्हें कॉलोनी से संबंधित दस्तावेज मांगे को कागजात पूरे नहीं थे। जिस पर अधिकारी ने थाना भूना में भूना निवासी सर्जन व उसके पिता राजेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। डीटीपी कर्मबीर सिंह ने बताया कि जिला में अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी कृषि योग्य भूमि में अवैध रूप से कॉलोनी काटने की अधिकार नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी अवैध कॉलोनी में निवेश करने से बचें।
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भूना।
कुलां रोड पर कृषि योग्य भूमि में अवैध रूप से कॉलोनी काटने पर जिला नगर योजनाकार फतेहाबाद ने बाप बेटे के खिलाफ अर्बन एक्ट 1975 की धारा का उल्लंघन करने पर भूना थाना में मामला दर्ज करवाया है। डीटीपी कर्मबीर सिंह ने शिकायत में बताया कि उपरोक्त दोनों ने कुलां रोड़ पर करीब एक एकड़ में कृषि योग्य भूमि में प्लाट काट कर लोगों को बेचे जा रहे थे। जिसकी सूचना नगर योजनाकार विभाग फतेहाबाद को मिली तो मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। जहां कॉलोनी कटी हुई थी और कुछ निर्माण भी चल रहा था। डीटीपी ने उन्हें कॉलोनी से संबंधित दस्तावेज मांगे को कागजात पूरे नहीं थे। जिस पर अधिकारी ने थाना भूना में भूना निवासी सर्जन व उसके पिता राजेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। डीटीपी कर्मबीर सिंह ने बताया कि जिला में अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी कृषि योग्य भूमि में अवैध रूप से कॉलोनी काटने की अधिकार नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी अवैध कॉलोनी में निवेश करने से बचें।