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Fatehabad News: प्रतिबंधित दवा रखने के दोषी को 10 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Aug 2023 10:12 PM IST
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10 years imprisonment for possessing banned drugs
फतेहाबाद। प्रतिबंधित दवाएं रखने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।फतेहाबाद सदर पुलिस की एक टीम सात दिसंबर 2020 को गांव हांसपुर के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान सामने से एक युवक हाथ में थैला लेकर आया। पुलिस को देखकर वह मुड़ने लगा तो पुलिस ने उसे काबू करके उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके हाथ में रखे थैले से 1200 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुईं।
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पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान डेविड निवासी झंडाकलां जिला सरदूलगढ़ पंजाब के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ सात दिसंबर 2020 को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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