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मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ उठाएं महिलाएं : मुनीश
Sat, 22 Feb 2025 01:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sat, 22 Feb 2025 01:11 AM IST
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चरखी दादरी। प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं।
इनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया की हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है।
इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए।
महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी।
उपायुक्त ने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को तीन लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी।
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उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम में संपर्क कर सकती हैं।
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इनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया की हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है।
इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए।
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महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी।
उपायुक्त ने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को तीन लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी।
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उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम में संपर्क कर सकती हैं।