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लोक अदालत: 8185 मामलों में से 4351 का आपसी सहमति से किया निपटान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 14 Aug 2022 12:24 AM IST
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Lok Adalat: Out of 8185 cases, 4351 were settled by mutual consent
चरखी दादरी। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार दादरी जिला न्यायिक परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के दौरान अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जसबीर कुंडू, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामअवतार पारीक और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संदीप यादव ने मामलों की सुनवाई की।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन दुर्घटना अधिनियम, रिकवरी, फौजदारी, चेक बाउंस, वैवाहिक मामलों की सुनवाई की गई। कोर्ट केसों के साथ-साथ बैंक रिकवरी और बिजली से संबंधित मामलों की भी इस लोक अदालत में सुनवाई की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए 8185 मामले रखे गए जिसमें से 4351 मामलों का मौके पर निपटारा कर दिया गया और दो करोड़ 82 लाख 53 हजार 740 रुपये की राशि अवॉर्ड के रूप में पास की गई। जिला सेवा प्राधिकरण के सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य केसों का निपटारा आपसी सहमति से करवाना है। इसलिए समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, ताकि लोग अपने केसों का निपटारा सहमति से करवा सके व आपसी भाईचारा भी बना रहे।
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