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Charkhi Dadri News: जिले में चाइनीज डोर की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध
Tue, 25 Mar 2025 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 25 Mar 2025 12:55 AM IST
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- धारा 163 के तहत सोमवार को जिला उपायुक्त मुनीश शर्मा ने जारी किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिला उपायुक्त मुनीश शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में चाइनीज डोर और नायलॉन या अन्य सिंथेटिक धागे से बने मांझे के उपयोग, भंडारण, खरीद और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। त्योहारों व अन्य आयोजनों पर पतंग उड़ाने के दौरान हादसों की आशंका को देखते हुए जिलाधीश ने जनहित में पूरे जिले में धारा 163 लागू की है।
उन्होंने बताया कि चाइना डोर के इस्तेमाल से रास्ते में वाहनों पर आने-जाने वाले लोगों के हादसे का शिकार होने की आशंका रहती है। यही नहीं पशु-पक्षी भी चाइना डोर की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। चाइनीज डोर से मानव जीवन को खतरा है। हादसों की आशंका रहती है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिला उपायुक्त मुनीश शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में चाइनीज डोर और नायलॉन या अन्य सिंथेटिक धागे से बने मांझे के उपयोग, भंडारण, खरीद और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। त्योहारों व अन्य आयोजनों पर पतंग उड़ाने के दौरान हादसों की आशंका को देखते हुए जिलाधीश ने जनहित में पूरे जिले में धारा 163 लागू की है।
उन्होंने बताया कि चाइना डोर के इस्तेमाल से रास्ते में वाहनों पर आने-जाने वाले लोगों के हादसे का शिकार होने की आशंका रहती है। यही नहीं पशु-पक्षी भी चाइना डोर की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। चाइनीज डोर से मानव जीवन को खतरा है। हादसों की आशंका रहती है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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