{"_id":"645a7c6b27910d94f6056846","slug":"20-years-imprisonment-and-fine-of-75-thousand-rupees-for-raping-a-woman-charkhidadri-news-c-21-hsr1034-128508-2023-05-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद और 75 हजार रुपये जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद और 75 हजार रुपये जुर्माना
Tue, 09 May 2023 10:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 09 May 2023 10:31 PM IST
विज्ञापन
चरखी दादरी। महिला से दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार ने मंगलवार को दोषी को सजा सुनाई है। 20 साल की कैद सुनाने के साथ जज ने उस पर 75 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने उसके अपराध को संगीन माना और सजा में नरमी नहीं बरती।
पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि 2021 में महिला थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। इसमें पीड़िता ने बताया था कि एक शख्स ने उसे वर्ष 2020 में अपने घर के पास बुलाया और फिर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने महिला को किसी के सामने इस बात का जिक्र करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी।
महिला थाना पुलिस ने इसके बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए और जांच इकाई ने साक्ष्यों का आकलन कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए फतेहगढ़ निवासी आरोपी सोमवीर उर्फ ढिल्लू को दोषी करार दिया और मंगलवार को उसे सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
जुर्माना न भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने दोषी को धारा 376(2) में 20 वर्ष की सजा सुनाई और 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया। धारा 506 के तहत 2 साल की कैद की सजा व 1000 रुपये जुर्माना का सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
विज्ञापन
पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि 2021 में महिला थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। इसमें पीड़िता ने बताया था कि एक शख्स ने उसे वर्ष 2020 में अपने घर के पास बुलाया और फिर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने महिला को किसी के सामने इस बात का जिक्र करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी।
विज्ञापन
महिला थाना पुलिस ने इसके बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए और जांच इकाई ने साक्ष्यों का आकलन कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए फतेहगढ़ निवासी आरोपी सोमवीर उर्फ ढिल्लू को दोषी करार दिया और मंगलवार को उसे सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
जुर्माना न भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने दोषी को धारा 376(2) में 20 वर्ष की सजा सुनाई और 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया। धारा 506 के तहत 2 साल की कैद की सजा व 1000 रुपये जुर्माना का सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।