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Charkhi Dadri News: एचटेट के लिए जिले के 9 शिक्षण संस्थानों में बनाए परीक्षा 11 केंद्र, अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

Fri, 26 Jun 2026 11:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 26 Jun 2026 11:47 PM IST
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11 examination centers set up across 9 educational institutions in the district for HTET; responsibility assigned to officials
अधिकारियों के साथ बैठक करते एसडीएम डॉ. विरेंद्र सिंह।  - फोटो : 1
चरखी दादरी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से आगामी 4 व 5 जुलाई को एचटेट का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए जिले के 9 शिक्षण संस्थानों में 11 केंद्र बनाए गए हैं। तैयारियों के लिए उपायुक्त मनदीप कौर के निर्देश पर एसडीएम डाॅ. विरेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन और बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
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उन्होंने कहा कि जिले में हुई पिछली परीक्षाओं के अनुभव को अपनाते हुए एचटेट के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित कर लें। किसी भी हाल में कहीं पर भी कोई चूक ना रहे। जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई हैं वे तुरंत उसको लेकर तैयारी कर लें। अपने स्तर पर स्थानों पर जाकर जांच कर लें। उन्होंने कहा कि जिले में आयोजित की जाने वाली यह परीक्षा भी शांतिपूर्ण संपन्न हो।
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इन शिक्षण संस्थानों में बनाए गए सेंटर
एचटेट के लिए जिले के 9 शिक्षण संस्थानों में कुल 11 सेंटर बनाए गए हैं। इनमें आदर्श पब्लिक स्कूल, एपीजे सरस्वती पीजी कालेज, आर्यन मॉडल स्कूल, केएन स्कूल, आरईडी स्कूल, संतरा देवी बीएड कॉलेज व बेस मॉडल स्कूल में एक-एक सेंटर बनाया गया है। जनता कॉलेज और आरपीएस स्कूल में दो-दो सेंटर बनाए गए हैं।
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सभी सेंटरों पर तैनात किए गए अधिकारी
परीक्षा को देखते हुए उपायुक्त मनदीप कौर ने सभी परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन के एक-एक अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा 5 अधिकारियों को रिजर्व में रखा गया है। साथ ही एक अधिकारी को ट्रेजरी में तैनात किया गया है।
एचटेट के लिए धारा 163 की निषेधाज्ञा लागू
जिलाधीश मनदीप कौर ने एचटेट के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश भी जारी कर दिए है। यह आदेश 4 जुलाई से लेकर 5 जुलाई को परीक्षा पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के तहत स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति, हथियार, आग्नेयास्त्र या चोट पहुंचाने योग्य कोई वस्तु लेकर चलना आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर या कोई अन्य नकल उपकरणों का संचालन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य अधिनियम, नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिले के सभी कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिले के राजस्व क्षेत्र में सभी कोचिंग सेंटर भी रहेंगे। दोनों दिन एचटेट समाप्त होने तक कोचिंग सेंटरों को बंद रखना होगा। इस दौरान कोचिंग सेंटर पर किसी भी प्रकार गतिविधि नहीं की जा सकेगी। जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक, उपमंडलाधीश, सेंटर अधीक्षक, फ्लाइंग स्कवर्ड, ड्यूटी मजिस्ट्रेट सहित परीक्षा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
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