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Bhiwani News: गुणवत्ता की कसाैटी पर खरा न उतरने पर विक्रेताओं पर 1.90 लाख रुपये जुर्माना

Tue, 07 Oct 2025 12:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 07 Oct 2025 12:53 AM IST
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Vendors fined for failing to meet quality standards
भिवानी। एडीसी दीपक बाबूलाल कारवां ने लघु सचिवालय परिसर में शुक्रवार को खाद्य पदार्थों के मिसब्रांडेड, सबस्टैंडर्ड , लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से संबंधित केसों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अनियमितताएं मिलने पर मौके पर ही निर्णय लिया गया और मिसब्रांडेड, सब्सटेंडर्ड तथा बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन वाले विक्रेताओं पर कुल एक लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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एडीसी ने बताया कि अनिल कुमार निवासी तोशाम के अवमानक देसी घी के मामले में और बारू सिंह निवासी बीकानेर के अवमानक मिल्क केक के मामले में कुल 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थों में और लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन न करवाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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एडीसी ने संबंधित विक्रेताओं को भविष्य में समय पर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नवीनीकरण करवाने की चेतावनी दी। उन्होंने त्योहारों के मद्देनजर आमजन से भी आह्वान किया कि यदि किसी खाद्य पदार्थ के निर्माण, बिक्री, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग, पैकिंग या आयात-निर्यात के दौरान समान अवमानक हो या मानक अंकित न हो, तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें। इससे अनियमितता मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा भी मौजूद रहे।
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