फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Three years imprisonment for making indecent gestures to a minor

Bhiwani News: नाबालिग को अभद्र इशारे करने के दोषी को तीन साल की कैद

Tue, 20 May 2025 10:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 20 May 2025 10:06 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for making indecent gestures to a minor
भिवानी। नाबालिग लड़की को अभद्र इशारे करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन साल कैद की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने जयपाल निवासी खरक खुर्द को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन

सदर पुलिस थाना में 2024 में नाबालिग से अभद्र इशारे करने के मामले में केस दर्ज हुआ था। इसमें नाबालिग लड़की के पिता ने एक व्यक्ति पर उसकी बेटी की तरफ अभद्र इशारे करने के गंभीर आरोप लगाए थे। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान इसे गंभीरता से लिया। वहीं सदर पुलिस थाना ने भी तत्काल प्रभाव से केस दर्ज किया और नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए।
विज्ञापन

पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर केस में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया। न्यायालय ने इसी मामले की सुनवाई करते हुए दोषी जयपाल निवासी खरक खुर्द भिवानी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed