फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   There is a complete ban on bursting of firecrackers in the district till November 21

जिले में 21 नवंबर तक पटाखे चलाने पर पूर्णरूप से पाबंदी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 Oct 2021 01:18 AM IST
विज्ञापन
There is a complete ban on bursting of firecrackers in the district till November 21
भिवानी। बुजुर्ग, बच्चों व आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश आरएस ढिल्लो ने जिले में 21 नवंबर तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री व निर्माण पर पूर्णरूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान पटाखे चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने पुलिस और संबंधित राजस्व, पंचायत और संबंधित अधिकारियों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन

जिलाधीश ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों में विद्यार्थियों को पटाखे या आतिशबाजी नहीं चलाने के लिए जागरूक करें। इसके साथ-साथ बच्चों को पटाखों से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान व पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी जागरूक करें। जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम, जिला परिषद सीईओ, सिटी मजिस्ट्रेट, बीडीपीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीएसपी, नगर परिषद ईओ व सभी पुलिस थानों के एसएचओ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अग्निशमन विभाग को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed