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Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और 30 हजार जुर्माना की सजा
Thu, 30 Nov 2023 11:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Thu, 30 Nov 2023 11:02 PM IST
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भिवानी। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी युवक को पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए कितान पाना निवासी सौरभ को 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी पर न्यायालय ने कुल 30 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
शहर थाना पुलिस को 2022 में एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दी थी। इसमें उसने एक युवक पर बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। इस संबंध में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया, इसी मामले में उसे सजा सुनाई गई।
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पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने सभी थाना प्रबंधकों व चौकी इंचार्जाें एवं जांच अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला के खिलाफ अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायतों पर बिना किसी देरी के केस दर्ज तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। पुलिस महत्वपूर्ण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय के सम्मुख पेश करे, ताकि समय रहते पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके।
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पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए कितान पाना निवासी सौरभ को 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी पर न्यायालय ने कुल 30 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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शहर थाना पुलिस को 2022 में एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दी थी। इसमें उसने एक युवक पर बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। इस संबंध में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया, इसी मामले में उसे सजा सुनाई गई।
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पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने सभी थाना प्रबंधकों व चौकी इंचार्जाें एवं जांच अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला के खिलाफ अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायतों पर बिना किसी देरी के केस दर्ज तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। पुलिस महत्वपूर्ण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय के सम्मुख पेश करे, ताकि समय रहते पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके।