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Bhiwani News: नाबालिग के हत्याभियुक्तों को सुनाई सात साल की कैद
Sun, 01 Mar 2026 11:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sun, 01 Mar 2026 11:39 PM IST
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भिवानी। नाबालिग लड़के की गैरइरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को 7-7 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर 5,000-5,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त बजरंग तथा विशाल गांव धिराणा कलां जिला भिवानी के रहने वाले हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
थाना जूई कलां क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उसके नाबालिग लड़के के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। अभियोग के ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, गवाहों व न्यायालय में चली सुनवाई के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपियों को धारा 304 (2) व 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7-7 वर्ष कैद व 5,000-5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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थाना जूई कलां क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उसके नाबालिग लड़के के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। अभियोग के ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, गवाहों व न्यायालय में चली सुनवाई के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपियों को धारा 304 (2) व 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7-7 वर्ष कैद व 5,000-5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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