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930 लाभ पात्रों को मकान नवीनीकरण के लिए दिया 7.71 करोड़ रुपये का लाभ : डीसी
Fri, 24 Feb 2023 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Fri, 24 Feb 2023 11:29 PM IST
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भिवानी। जरूरतमंद गरीब व्यक्तियों को मकान नवीनीकरण के लिए कल्याण विभाग के माध्यम से डॉ. आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। डॉ. आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत वर्ष 2022-23 में जिला के 930 लाभ पात्रों को सात करोड़ 71 लाख 90 हजार रुपये का लाभ दिया जा चुका है।
सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटईन वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के दो महीने के अंदर ही प्रार्थी को 80 हजार रुपये खाते में मकान मरम्मत के लिए सरकार की ओर से डाल दिए जाते हैं। सरकार की ओर से यह सहायता राशि दस साल में एक लाभार्थी को एक बार दी जाती है।
उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि हरियाणा राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति व गरीबों के लिए आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना संचालित है। इस योजना के तहत प्रदेश के अनुसूचित जाति और गरीब वर्ग के लोगों को मकान नवीनीकरण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार की ओर से इस सहायता राशि को बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है, जबकि पहले यह राशि 50 हजार रुपये तक थी। यह सहायता राशि एक मुश्त दी जाती है। एक लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले सभी जाति के गरीब वर्ग के नागरिकों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है।
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इन्हें मिलेगा लाभ और ये हैं शर्तें
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का निवासी होना चाहिए। आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची में होना चाहिए। मकान आवेदक के नाम पर होना चाहिए और कम से कम 10 साल पुराना और मरम्मत योग्य होना चाहिए। अगर पहले ही घर की मरम्मत के लिए अनुदान लिया जा चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल सूची में शामिल आवेदक इसका लाभ उठा सकते हैं।
डॉ. आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जरूरतमंद व्यक्ति को इस योजना का लाभ लेना चाहिए। इस योजना के बारे लोगों को जागरूक करने को लेकर कल्याण विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर जरूरी निर्देश दिए जाते हैं।
- नरेश नरवाल, उपायुक्त, भिवानी।
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सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटईन वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के दो महीने के अंदर ही प्रार्थी को 80 हजार रुपये खाते में मकान मरम्मत के लिए सरकार की ओर से डाल दिए जाते हैं। सरकार की ओर से यह सहायता राशि दस साल में एक लाभार्थी को एक बार दी जाती है।
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उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि हरियाणा राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति व गरीबों के लिए आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना संचालित है। इस योजना के तहत प्रदेश के अनुसूचित जाति और गरीब वर्ग के लोगों को मकान नवीनीकरण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार की ओर से इस सहायता राशि को बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है, जबकि पहले यह राशि 50 हजार रुपये तक थी। यह सहायता राशि एक मुश्त दी जाती है। एक लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले सभी जाति के गरीब वर्ग के नागरिकों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है।
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इन्हें मिलेगा लाभ और ये हैं शर्तें
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का निवासी होना चाहिए। आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची में होना चाहिए। मकान आवेदक के नाम पर होना चाहिए और कम से कम 10 साल पुराना और मरम्मत योग्य होना चाहिए। अगर पहले ही घर की मरम्मत के लिए अनुदान लिया जा चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल सूची में शामिल आवेदक इसका लाभ उठा सकते हैं।
डॉ. आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जरूरतमंद व्यक्ति को इस योजना का लाभ लेना चाहिए। इस योजना के बारे लोगों को जागरूक करने को लेकर कल्याण विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर जरूरी निर्देश दिए जाते हैं।
- नरेश नरवाल, उपायुक्त, भिवानी।