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Bhiwani News: अब शहरी लोगों को पिछले 14 साल से बकाया टैक्स भुगतान पर मिलेगी 15 फीसदी की छूट
Fri, 19 Jul 2024 12:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Fri, 19 Jul 2024 12:14 AM IST
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भिवानी। चुनावी माहौल में सरकार ने आम लोगों के लिए रियायती पिटारा खोल दिया है। इसके तहत सरकार की ओर से शहरी क्षेत्र के नागरिकों का पिछले 14 सालों से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को एक साथ भरने पर 15 फीसदी की छूट दी है। छूट का लाभ लेने के लिए प्रॉपर्टी आईडी का स्वयं सत्यापन होना जरूरी है।
बकाया प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का लाभ 30 सितंबर तक दिया जाएगा। दरअसल, हरियाणा सरकार द्वारा शहर क्षेत्र के नागरिकों को वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए छूट के साथ मौका दिया गया है। शहरी क्षेत्र के नागरिक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 15 फीसदी छूट के साथ 30 सितंबर तक जमा करवा सकते है। छूट का लाभ लेने के लिए प्रॉपर्टी आईडी का स्वयं सत्यापन होना जरूरी है। यदि किसी नागरिक की प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित नहीं है तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
वहीं सरकार की ओर से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी की पूर्ण छूट दी गई है। शहर में इस समय 82 हजार प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं। इनमें से सिर्फ 16 हजार ही प्रॉपर्टी धारकों द्वारा ही अपनी प्रॉपर्टी आईडी का स्वयं सत्यापन करवाया गया है। ऐसे में टैक्स में छूट का लाभ लेने के लिए प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित होनी जरूरी है। बिना स्वयं सत्यापन के टैक्स में छूट का लाभ लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
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प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापन के लिए वार्ड स्तर पर चलाई गई है मुहिम
नगर परिषद की ओर से प्रॉपर्टी आईडी के स्वयं सत्यापन को लेकर वार्ड स्तर पर मुहिम चलाई हुई है। इस दौरान नगर परिषद की टीमें घर-घर पहुंचकर प्रॉपर्टी मालिकों की पीआईडी का स्वयं सत्यापन करा रही हैं। ऐसा करने वाले शहरी उपभोक्ताओं को अपना बकाया टैक्स नगर परिषद खाते में जमा कराने में भी छूट मिल रही है। वहीं उनकी पीआईडी से किसी तरह की छेड़छाड़ और बदलाव की भी संभावना नहीं है। नगर परिषद अब तक शहरी दायरे में करीब 16 हजार शहरी उपभोक्ताओं की प्रॉपर्टी आईडी का स्वयं सत्यापन करा चुकी है। इससे नगर परिषद के खाते में भी बकाया टैक्स पहुंच रहा है।
हरियाणा सरकार की ओर से शहरी उपभोक्ताओं के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया भुगतान में छूट का लाभ दिया गया है। शहरी उपभोक्ताओं की प्रॉपर्टी आईडी के स्वयं सत्यापन के लिए भी अलग-अलग टीमें बनाई हुई हैं। इससे घर पर ही लोगों के पीआईडी के स्वयं सत्यापन किया जा रहा है। शहरवासी 14 साल से बकाया टैक्स भुगतान का यह सुनहरा अवसर है, इसका लाभ उठाकर छूट में शामिल हो सकते हैं।
-भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि नगर परिषद भिवानी।
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बकाया प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का लाभ 30 सितंबर तक दिया जाएगा। दरअसल, हरियाणा सरकार द्वारा शहर क्षेत्र के नागरिकों को वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए छूट के साथ मौका दिया गया है। शहरी क्षेत्र के नागरिक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 15 फीसदी छूट के साथ 30 सितंबर तक जमा करवा सकते है। छूट का लाभ लेने के लिए प्रॉपर्टी आईडी का स्वयं सत्यापन होना जरूरी है। यदि किसी नागरिक की प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित नहीं है तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
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वहीं सरकार की ओर से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी की पूर्ण छूट दी गई है। शहर में इस समय 82 हजार प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं। इनमें से सिर्फ 16 हजार ही प्रॉपर्टी धारकों द्वारा ही अपनी प्रॉपर्टी आईडी का स्वयं सत्यापन करवाया गया है। ऐसे में टैक्स में छूट का लाभ लेने के लिए प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित होनी जरूरी है। बिना स्वयं सत्यापन के टैक्स में छूट का लाभ लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
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प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापन के लिए वार्ड स्तर पर चलाई गई है मुहिम
नगर परिषद की ओर से प्रॉपर्टी आईडी के स्वयं सत्यापन को लेकर वार्ड स्तर पर मुहिम चलाई हुई है। इस दौरान नगर परिषद की टीमें घर-घर पहुंचकर प्रॉपर्टी मालिकों की पीआईडी का स्वयं सत्यापन करा रही हैं। ऐसा करने वाले शहरी उपभोक्ताओं को अपना बकाया टैक्स नगर परिषद खाते में जमा कराने में भी छूट मिल रही है। वहीं उनकी पीआईडी से किसी तरह की छेड़छाड़ और बदलाव की भी संभावना नहीं है। नगर परिषद अब तक शहरी दायरे में करीब 16 हजार शहरी उपभोक्ताओं की प्रॉपर्टी आईडी का स्वयं सत्यापन करा चुकी है। इससे नगर परिषद के खाते में भी बकाया टैक्स पहुंच रहा है।
हरियाणा सरकार की ओर से शहरी उपभोक्ताओं के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया भुगतान में छूट का लाभ दिया गया है। शहरी उपभोक्ताओं की प्रॉपर्टी आईडी के स्वयं सत्यापन के लिए भी अलग-अलग टीमें बनाई हुई हैं। इससे घर पर ही लोगों के पीआईडी के स्वयं सत्यापन किया जा रहा है। शहरवासी 14 साल से बकाया टैक्स भुगतान का यह सुनहरा अवसर है, इसका लाभ उठाकर छूट में शामिल हो सकते हैं।
-भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि नगर परिषद भिवानी।