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Bhiwani News: घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Dec 2025 01:32 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a minor after breaking into her home
भिवानी। नाबालिग लड़की से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है।
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जिला भिवानी निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि दो जुलाई 2024 को आरोपी ने उनके घर में घुसकर उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर लोहारू थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।प्राथमिकी दर्ज होने के बाद लोहारू थाना पुलिस ने आरोपी विनोद निवासी वार्ड नंबर 12, लोहारू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोषी को सजा सुनाई।
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न्यायालय ने दोषी विनोद को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 332 के तहत 10 वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने सभी थाना प्रबंधकों और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।
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