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Bhiwani News: पत्नी की हत्या कर शव सोनीपत की नहर में फेंकने के दोषी को उम्रकैद
Sat, 31 Aug 2024 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sat, 31 Aug 2024 11:17 PM IST
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भिवानी। पत्नी की हत्या कर शव को सोनीपत नहर मेें फेंकने के दोषी पति को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी पर एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
गांव मनसरबास निवासी दिनेश ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को कट्टे में डालकर जिला सोनीपत की नहर में फेंक दिया था। इसके बाद खुद पति ने ही अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कैरू पुलिस चौकी में दर्ज कराई थी। कैरू पुलिस चौकी इंचार्ज और जांच अधिकारी एएसआई मनीष कुमार ने बताया कि दिनेश ने पत्नी की गुमशुदगी की झूठी शिकायत दर्ज करा दी।
इसके बाद पुलिस ने साक्ष्यों के अध्ययन के बाद सच्चाई को सामने लाया। इसमें दिनेश और एक अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध थे। इसके चलते दिनेश ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और मृतका के हाथ व पैर बांधकर कट्टे में डाला और फिर बाइक पर रखकर उसे जिला सोनीपत की नहर में ले जाकर फेंक दिया था।
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तोशाम पुलिस ने 2021 में केस दर्ज किया था। इसी मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने मृतक महिला के पति दिनेश को दोषी करार देते हुए (भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत उम्र कैद की सजा व 1,00,000 रुपये जुर्माना व 201 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल की सजा व 10,000 रुपये जुर्माना ) की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।संवाद
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गांव मनसरबास निवासी दिनेश ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को कट्टे में डालकर जिला सोनीपत की नहर में फेंक दिया था। इसके बाद खुद पति ने ही अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कैरू पुलिस चौकी में दर्ज कराई थी। कैरू पुलिस चौकी इंचार्ज और जांच अधिकारी एएसआई मनीष कुमार ने बताया कि दिनेश ने पत्नी की गुमशुदगी की झूठी शिकायत दर्ज करा दी।
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इसके बाद पुलिस ने साक्ष्यों के अध्ययन के बाद सच्चाई को सामने लाया। इसमें दिनेश और एक अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध थे। इसके चलते दिनेश ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और मृतका के हाथ व पैर बांधकर कट्टे में डाला और फिर बाइक पर रखकर उसे जिला सोनीपत की नहर में ले जाकर फेंक दिया था।
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तोशाम पुलिस ने 2021 में केस दर्ज किया था। इसी मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने मृतक महिला के पति दिनेश को दोषी करार देते हुए (भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत उम्र कैद की सजा व 1,00,000 रुपये जुर्माना व 201 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल की सजा व 10,000 रुपये जुर्माना ) की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।संवाद