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भिवानी: नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को पांच साल की कैद, 10 हजार जुर्माना

Fri, 12 Nov 2021 01:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, भिवानी
अमर उजाला ब्यूरो, भिवानी Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 12 Nov 2021 01:18 AM IST
सार

भिवानी में नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने वाले व्यक्ति को पांच साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने लड़की से छेड़छाड़ की थी। जिसके बाद लड़की की मां ने केस दर्ज करवाया था। मामला 2019 का है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। पुलिस ने आरोपी को शिकायत मिलते ही काबू कर लिया था।

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Five years imprisonment for molesting with minor girl in Bhiwani
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल

विस्तार

भिवानी में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले के अनुसार वर्ष 2019 में नाबालिग लड़की की मां ने महिला थाना पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उसने बताया था कि भिवानी निवासी धर्मबीर ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की। मामले में महिला ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। 

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शिकायत के आधार पर महिला पुलिस थाने ने केस दर्ज किया और पीड़ित बच्ची के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए। न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले के दोषी धर्मबीर निवासी भिवानी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।  

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