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Haryana: चिराग योजना में अब जरूरतमंद विद्यार्थी ले सकेंगे अपनी पसंद के निजी स्कूलों में दाखिला, शेड्यूल जारी
Sun, 15 Jan 2023 10:50 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sun, 15 Jan 2023 10:50 PM IST
सार
शिक्षा विभाग ने तीसरी से 12वीं कक्षा के जरूरतमंद विद्यार्थी चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को 31 तक पोर्टल पर सहमति दर्ज करवानी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर निजी स्कूल में पढ़ने के इच्छुक हैं तो वे दाखिला ले सकेंगे। सरकार ने तीसरी से 12वीं कक्षा के जरूरतमंद विद्यार्थी चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इन विद्यार्थियों के परिजनों की सालाना आर्य 1.80 लाख रुपये से कम है वह इस योजना के तहत अपनी मन पसंद के निजी स्कूलों में दाखिल ले सकेंगे।
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शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया है। मान्यता प्राप्त निजी स्कूल चिराग योजना के तहत छात्रों का दाखिला करने बारे अपनी सहमति विभाग की वेबसाइट पर 31 जनवरी तक दर्ज करवा सकते हैं। निजी स्कूलों को कक्षा अनुसार सीटों का विवरण भी विभागीय साइट और संबंधित विद्यालय सीटों का ब्यौरा नोटिस बोर्ड पर दर्शाना होगा।
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अभिभावक या छात्र 15 से 31 मार्च तक चिराग योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी निजी स्कूलों में दाखिले के इच्छुक हैं वह चिराग योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से चिराग योजना के तहत दाखिले के लिए शेड्यूल जारी किया है। जो निजी स्कूल जरूरतमंद विद्यार्थियों को अपने स्कूल में दाखिला देने के लिए इच्छुक हैं उनके विभाग के पोर्टल पर डाटा अपडेट करना होगा।
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चिराग योजना में ये होंगे पात्र विद्यार्थी
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावक की आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है वह इस योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। स्कीम के तहत केवल वही छात्र पात्र होंगे। जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें वह पढ़ रहे हैं, उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे और वह खंड में एक से अधिक विद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिस मान्यता प्राप्त निजी स्कूल को अभिभावक या छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा। वह विद्यालय अभिभावक व छात्र को रशीद अवश्य देंगे। विद्यार्थी को पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग प्रमाण पत्र लिया जान अनिवार्य होगा। दाखिले के लिए छात्र के परिवार पहचान पत्र जरूरी है। फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वही मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होंगे जिन द्वारा फार्म छह में अपने विद्यालय की फीस राशि चालू सत्र के लिए पोर्टल पर दिखाई होगी।
चिराग योजना के तहत दाखिले का शेड्यूल निजी स्कूलों को भेज दिया है। योजना के तहत निजी स्कूलों में सत्र 2023-24 के दाखिले के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को योजना के अनुसार कक्षा तीन से 12वीं तक सीटों की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इसके लिए 15 से 31 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। - नरेश महता, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी।