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Bhiwani News: दुष्कर्म की कोशिश करने के मामले में आरोपी को पांच साल कैद व जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Jan 2023 10:47 PM IST
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Five years imprisonment and fine for the accused in the case of attempt to rape
भिवानी। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को शुक्रवार को केपी सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। आरोपी को आईपीसी की धारा 376, 511 में 5 साल की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 451 के तहत दो साल की सजा पांच हजार रुपये का जुर्माना, धारा 506 में एक साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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इस मामले में थाना बहल में पुलिस ने वर्ष 2020 में अभियोग दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि मामले के अनुसार वर्ष 2020 में बहल निवासी महिला ने थाना बहल पुलिस को एक शिकायत दी थी। इसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी रात के समय जबरदस्ती उनके घर में घुसकर दुष्कर्म करने की कोशिश की और परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी। थाना बहल पुलिस ने इस मामले में बिना विलंब के अभियोग अंकित किया। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए सुधिवास निवासी राकेश को पांच साल की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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