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Bhiwani News: नशा तस्कर को पांच साल कारावास की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया
Thu, 04 Jun 2026 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Thu, 04 Jun 2026 11:28 PM IST
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भिवानी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने अफीम रखने के मामले में दोषी संदीप कुमार निवासी सिंघवा खास जिला हिसार को पांच वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 28 मार्च 2024 को सीआईए द्वितीय भिवानी में तैनात सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार को सूचना मिली थी कि धनाना-मित्ताथल रोड स्थित नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति मादक पदार्थ के साथ मौजूद है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदीप कुमार को काबू किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 40 ग्राम अफीम बरामद हुई।
इस संबंध में सदर थाना भिवानी में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 (सी) के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 28 मार्च 2024 को सीआईए द्वितीय भिवानी में तैनात सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार को सूचना मिली थी कि धनाना-मित्ताथल रोड स्थित नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति मादक पदार्थ के साथ मौजूद है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदीप कुमार को काबू किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 40 ग्राम अफीम बरामद हुई।
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इस संबंध में सदर थाना भिवानी में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 (सी) के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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