फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   notice issue to DC or SDM for Contempt of court

डीसी और एसडीएम को कोर्ट अवमानना का नोटिस जारी

Thu, 05 Nov 2015 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/भिवानी
अमर उजाला ब्यूरो/भिवानी Updated Thu, 05 Nov 2015 12:22 AM IST
विज्ञापन
अदालत में विचाराधीन अतिक्रमण के मामले में शहर के अधिवक्ताओं ने अब संबंधित विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। 
विज्ञापन


अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए सनवाई के लिए छह नवंबर मुकरर की है। पिछले दिनों शहर के अधिवक्ताओं ने बढ़ते अतिक्रमण को लेकर दादरी अदालत में एक याचिका दायर की थी।

याचिका में अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन प्रधान प्रवीन श्योराण और अन्य ने कहा कि शहर में अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था का बुरा हाल है। इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए संबंधित  विभाग अधिकारियों को  नोटिस कर इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा था। 
विज्ञापन


संबंधित विभाग अधिकारियों ने मंगलवार को इस संबंध में अपनी प्रोगेस रिपोर्ट  से  भी अदालत को अवगत कराया था। अब अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन प्रधान प्रवीन श्योराण और सचिव मुकेश कुमार ने बुधवार को इस संबंध में एक अवमानना याचिका और दायर कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्त्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि प्रशासनिक और विभाग अधिकारी इस पूरे मामले में लीपापोती कर रहे हैं। अदालत के आदेशों की अवहेलना की जा रही है।

बार एसोसिएशन प्रधान प्रवीन श्योराण ने बताया कि अदालत ने यह याचिका स्वीकारते हुए डीसी, एसडीएम, नगर परिषद सचिव, पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता व यातायात पुलिस इंचार्ज को  छह नवंबर के लिए नोटिस जारी किया है।

अगर कोई नोटिस आता है तो हम कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखेंगे। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन गंभीर है।
बिजेंद्र हुड्डा, एसडीएम
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed