फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Court sentenced the convict to life imprisonment in the Chandrapal murder case in Bhiwani

Bhiwani: चंद्रपाल हत्याकांड में दोषी को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 75 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 11 Oct 2022 01:25 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 11 Oct 2022 01:25 AM IST
सार

न्यायालय ने दोषी पर 75 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा होगी। 2019 में रोहनात वासी पूर्व सैनिक चंद्रपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

विज्ञापन
Court sentenced the convict to life imprisonment in the Chandrapal murder case in Bhiwani
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के भिवानी में चंद्रपाल हत्याकांड में न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा व 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने रोहनात निवासी चंद्रपाल हत्या मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषी रोहनात वासी शमशेर को उम्रकैद की सजा व 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन


जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है। वहीं न्यायालय ने दूसरे आरोपी संदीप वासी भागखेड़ा को शस्त्र अधिनियम के तहत छह माह की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 
विज्ञापन


तोशाम पुलिस थाना में 2019 में मृतक चंद्रपाल की पत्नी ने शिकायत दी थी। जिसमें महिला ने बताया था कि उसका पति चंद्रपाल फौज से सेवानिवृत्त है। वहीं आरोपी शमशेर उनके घर में पिस्तौल लेकर आया और आते ही उसके पति चंद्रपाल पर गोलियां चला दी। इस वारदात में चंद्रपाल की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें : Jind: कॉलेज में सपना चौधरी के आने की फैली अफवाह, उमड़ गई भारी भीड़, व्यवस्था बिगड़ी

जिस पर तोशाम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए आरोपी रोहनात वासी शमशेर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने इस मामले को संगीन अपराध माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed