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Bhiwani: चंद्रपाल हत्याकांड में दोषी को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 75 हजार रुपये जुर्माना
Tue, 11 Oct 2022 01:25 AM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 11 Oct 2022 01:25 AM IST
सार
न्यायालय ने दोषी पर 75 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा होगी। 2019 में रोहनात वासी पूर्व सैनिक चंद्रपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के भिवानी में चंद्रपाल हत्याकांड में न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा व 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने रोहनात निवासी चंद्रपाल हत्या मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषी रोहनात वासी शमशेर को उम्रकैद की सजा व 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है। वहीं न्यायालय ने दूसरे आरोपी संदीप वासी भागखेड़ा को शस्त्र अधिनियम के तहत छह माह की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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तोशाम पुलिस थाना में 2019 में मृतक चंद्रपाल की पत्नी ने शिकायत दी थी। जिसमें महिला ने बताया था कि उसका पति चंद्रपाल फौज से सेवानिवृत्त है। वहीं आरोपी शमशेर उनके घर में पिस्तौल लेकर आया और आते ही उसके पति चंद्रपाल पर गोलियां चला दी। इस वारदात में चंद्रपाल की मौत हो गई थी।
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जिस पर तोशाम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए आरोपी रोहनात वासी शमशेर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने इस मामले को संगीन अपराध माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।