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चेक कैंसिल होने पर किसान को एक साल की सजा

Tue, 25 Oct 2016 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 25 Oct 2016 12:50 AM IST
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कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो

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भिवानी में सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तोशाम ने गांव सुगंरपुर के किसान विक्रम सिंह को चेक डिस्ऑनर होने पर एक साल की सजा के साथ चैक की राशि जमा करवाने के आदेश जारी किए है।


बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोहर सिंह ने बताया कि सुगंरपुर के किसान विक्रम सिंह ने तोशाम शाखा से फूलों की खेती के लिए एक लाख का ऋण लिया था। ऋण की किस्त के बदले किसान ने चेक नंबर 128992 दिनांक 21 नवंबर 2012 मूलधन एक लाख 18 हजार 600 रुपये का बैंक को दिया था। जब बैंक द्वारा चैक को खाते में जमा करवाया गया तो बैलेंस न होने के कारण चैक डिस्ऑनर हो गया। इसके लिए तोशाम शाखा बैंक के वकील बनवारी लाल की मार्फत न्यायालय में केस दायर किया गया। इस केस में सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तोशाम ने सुनवाई के पश्चात विक्रम सिंह को एक साल की सजा के साथ चेक की राशि जमा करवाने के आदेश जारी किए।
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