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Bhiwani News: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:52 PM IST
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Convict sentenced to 10 years of rigorous imprisonment for the abduction and rape of a minor.
भिवानी। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने राजेश को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी पर कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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सुरुचि अटरेजा सिंह एडिशनल जज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर राजेश को कठोर दंड से दंडित किया। न्यायालय ने धारा 4 पॉक्सो अधिनियम के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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वहीं धारा 137 (1) (बी) बीएनएस के तहत दोषी को सात वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने उक्त धाराओं में कुल 30 हजार रुपये जुर्माने सहित कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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तीन मई 2025 को बहल थाने में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
इस संबंध में तीन मई 2025 को थाना बहल में अभियोग दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी को राजेश निवासी गांव पिंजौखरा, थाना तोशाम, जिला भिवानी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर थाना बहल पुलिस ने धारा 64 (1), 96, 137 बीएनएस और धारा 4 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। अनुसंधान के दौरान आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी राजेश निवासी पिंजौखरा को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रभावी अनुसंधान कर दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। नाबालिगों और महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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