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Bhiwani News: ऑनलाइन और बीएलओ के पास 30 सितंबर तक जमा करवा सकेंगे दावे-आपत्तियां
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भिवानी। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने बताया कि एसआईआर अभियान के तहत नागरिक ऑनलाइन और अपने-अपने बीएलओ के पास दावे एवं आपत्तियां जमा करवा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी।
इनका निपटारा 28 अक्तूबर तक किया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह नवंबर को होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने और सूची में दर्ज मतदाताओं के विवरण को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया जा रहा है।
यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म-6 के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों और घोषणा-पत्र सहित नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। डीसी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें।
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किसी प्रकार की गलती होने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए नागरिक अपने बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईसीआईनेट एप पर बुक ए कॉल सुविधा अथवा मतदाता हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
वहीं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एसआईआर से संबंधित जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप कार्य किया जाए।
6,13,553 मतदाताओं का किया जा चुका है सत्यापन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 22, 23, 29 और 30 अगस्त को विशेष अभियान की तारीखों में जिला भिवानी में फॉर्म-6 के कुल 3,927 आवेदन नए वोट के प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार फॉर्म-7 यानी वोट कटवाने के कुल 421 और फॉर्म-8 यानी त्रुटि ठीक करवाने के लिए कुल 3249 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने बताया कि जिले में 1,57,488 नोटिस जारी किए जाने हैं जिनमें से केवल 1,227 नोटिस बकाया हैं। उन्होंने बताया कि 6,13,553 मतदाताओं को अंतिम प्रकाशन के लिए सत्यापन किया जा चुका है और शेष की प्रक्रिया जारी है।
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इनका निपटारा 28 अक्तूबर तक किया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह नवंबर को होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने और सूची में दर्ज मतदाताओं के विवरण को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया जा रहा है।
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यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म-6 के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों और घोषणा-पत्र सहित नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। डीसी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें।
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किसी प्रकार की गलती होने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए नागरिक अपने बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईसीआईनेट एप पर बुक ए कॉल सुविधा अथवा मतदाता हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
वहीं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एसआईआर से संबंधित जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप कार्य किया जाए।
6,13,553 मतदाताओं का किया जा चुका है सत्यापन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 22, 23, 29 और 30 अगस्त को विशेष अभियान की तारीखों में जिला भिवानी में फॉर्म-6 के कुल 3,927 आवेदन नए वोट के प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार फॉर्म-7 यानी वोट कटवाने के कुल 421 और फॉर्म-8 यानी त्रुटि ठीक करवाने के लिए कुल 3249 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने बताया कि जिले में 1,57,488 नोटिस जारी किए जाने हैं जिनमें से केवल 1,227 नोटिस बकाया हैं। उन्होंने बताया कि 6,13,553 मतदाताओं को अंतिम प्रकाशन के लिए सत्यापन किया जा चुका है और शेष की प्रक्रिया जारी है।