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पुलिस चौकी के इंचार्ज सहित हेड कांस्टेबल के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jun 2022 11:12 PM IST
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Case registered against head constable including in-charge of police post under SCST Act
भिवानी। गुजरानी पुलिस चौकी में पूर्व सरपंच ने इंचार्ज व हेड कांस्टेबल पर जातिसूचक शब्द कहने और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने मामले की शिकायत गृहमंत्री अनिल विज को दी। जिसके बाद सदर पुलिस ने इस संबंध में एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
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गृहमंत्री अनिल विज को दी शिकायत में गांव चांग निवासी पूर्व सरपंच सुरेश कुमार ने बताया कि वह गांव का मौजिज नागरिक होने के नाते गुजरानी पुलिस चौकी में लोगों के साथ आता-जाता रहता है। 31 मार्च की दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे अपने गांव के कुछ लोगों के साथ गुजरानी मोड़ पुलिस चौकी में गया था। जहां हेड कांस्टेबल प्रहलाद ने दोनों पक्षों को बुलाया था। इसी दौरान हेड कांस्टेबल ने तैश में आकर उसे धमकाया और फिर उसे जातिसूचक शब्द कहे। इसी दौरान उसका गला पकड़कर उस पर थप्पड़ मुक्के बरसा दिए। उसका फोन भी छीन लिया। इसी दौरान पुलिस चौकी इंचार्ज भूषण भी वहां पहुंचा। जिसने हेड कांस्टेबल प्रहलाद को उसे जमीन पर गिराकर डंडे मरवाए और जातिसूचक शब्द कहे। गांव से उसके साथ आए लोगों ने बीच बचाव कराकर उसे छुड़वाया। इसके बाद उसे नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। इस मामले में पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ गृहमंत्री अनिल विज को शिकायत भेजी। जिस पर सदर पुलिस ने अब इस संबंध में चौकी इंचार्ज व हेड कांस्टेबल के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
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