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जिलाधीश नरेश नरवाल ने लागू की धारा 144

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Oct 2022 11:57 PM IST
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Ban on manufacture and sale of all other than green firecrackers
भिवानी। हरियाणा राज्य वायु प्रदूषण बोर्ड के सुझाव पर जिलाधीश नरेश नरवाल ने जिले में प्रदूषण फैलाने वाले विस्फोटक सामग्री पटाखों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। विस्फोटक अधिनियम के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधीश ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किया है। यह आदेश 11 अक्तूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक की अवधि के लिए भिवानी जिले की सीमा के भीतर लागू होगी। अब ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णरूप से पाबंदी लगा दी गई है।
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जिलाधीश नरेश नरवाल ने जारी आदेशों में पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त, सभी उपमंडल पदाधिकारी, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओएस, डीएसपी, सभी ईओ, सचिव नगर समितियां, सभी थानों के एसएचओ, अग्निशमन अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को इन आदेश को लागू करने के निर्देश दिए है। इस आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के अनुसार प्रासंगिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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