{"_id":"687fe9b1acd72f87fd0fa8e0","slug":"aadhaar-linked-otp-verification-will-now-be-mandatory-for-tatkal-ticket-booking-bhiwani-news-c-125-1-bwn1002-137162-2025-07-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bhiwani News: तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब अनिवार्य होगा आधार से जुड़ा ओटीपी सत्यापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bhiwani News: तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब अनिवार्य होगा आधार से जुड़ा ओटीपी सत्यापन
Wed, 23 Jul 2025 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Wed, 23 Jul 2025 01:12 AM IST
विज्ञापन
भिवानी का रेलवे स्टेशन।
भिवानी। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और उस पर भेजा गया ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) अनिवार्य होगा। यात्री ओटीपी सत्यापन के बिना तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था यात्रियों को योजना का वास्तविक लाभ देने और दलालों पर लगाम कसने के उद्देश्य से लागू की गई है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार तत्काल टिकट अब केवल तभी बुक हो सकेंगे जब आईआरसीटीसी की वेबसाइट, मोबाइल एप, पीआरएस काउंटर या अधिकृत एजेंट के माध्यम से की गई बुकिंग के समय रेलवे आरक्षण प्रणाली द्वारा भेजे गए ओटीपी का प्रमाणीकरण किया जाए। यह ओटीपी यात्री के उसी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो आधार से जुड़ा होगा। इसलिए बुकिंग करते समय यात्री को अपने साथ आधार लिंक मोबाइल नंबर अवश्य रखना होगा।
रेलवे ने दलालों द्वारा एक साथ बड़ी संख्या में टिकट बुक करने (बल्क बुकिंग) पर अंकुश लगाने के लिए भी अहम कदम उठाया है। इसके तहत अधिकृत टिकटिंग एजेंट अब तत्काल टिकट बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। वातानुकूलित श्रेणियों (एसी) में यह प्रतिबंध सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक और गैर-वातानुकूलित श्रेणियों (नॉन-एसी) के लिए सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक लागू रहेगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव आम यात्रियों को राहत देने और दलालों पर नियंत्रण के लिए किए गए हैं। नई व्यवस्था से ई-टिकट प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार तत्काल टिकट अब केवल तभी बुक हो सकेंगे जब आईआरसीटीसी की वेबसाइट, मोबाइल एप, पीआरएस काउंटर या अधिकृत एजेंट के माध्यम से की गई बुकिंग के समय रेलवे आरक्षण प्रणाली द्वारा भेजे गए ओटीपी का प्रमाणीकरण किया जाए। यह ओटीपी यात्री के उसी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो आधार से जुड़ा होगा। इसलिए बुकिंग करते समय यात्री को अपने साथ आधार लिंक मोबाइल नंबर अवश्य रखना होगा।
विज्ञापन
रेलवे ने दलालों द्वारा एक साथ बड़ी संख्या में टिकट बुक करने (बल्क बुकिंग) पर अंकुश लगाने के लिए भी अहम कदम उठाया है। इसके तहत अधिकृत टिकटिंग एजेंट अब तत्काल टिकट बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। वातानुकूलित श्रेणियों (एसी) में यह प्रतिबंध सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक और गैर-वातानुकूलित श्रेणियों (नॉन-एसी) के लिए सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक लागू रहेगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव आम यात्रियों को राहत देने और दलालों पर नियंत्रण के लिए किए गए हैं। नई व्यवस्था से ई-टिकट प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो सकेगी।
विज्ञापन