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रोड साइड बर्म पर दुकानों का निर्माण, कैंटोनमेंट बोर्ड को सम्मन
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अंबाला। रोड साइड बर्म पर दुकानों का निर्माण करने के एक मामले में स्थायी लोक अदालत (पब्लिक यूटिलिटी सर्विसस) ने सैन्य प्रशासन के अधीनस्थ कैंटोनमेंट बोर्ड को सम्मन जारी किया है। बोर्ड के पूर्व सदस्य उमेश बिट्टू साहनी की ओर से इस संदर्भ में याचिका दायर की गई है। 18 फरवरी को बोर्ड के अफसर अदालत में पेश होकर अपना जवाब दाखिल करेंगे।
एडवोकेट नीतिश साहनी और एडवोकेट संजीव चौधरी द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में पूर्व पार्षद उमेश बिट्टू साहनी ने बताया है कि बोर्ड ने नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से जवाहर लाल नेहरू मार्ग, एलेग्जेंडरा रोड पर एनसीसी कार्यालय (पुरानी डीईओ कार्यालय) के सामने खोखे का नाम देकर दुकान का निर्माण रोड साइड बर्म पर कर दिया है। साथ ही लारैंस रोड के टी प्वाइंट पर भी उसी प्रकार रोड साइड बर्म पर 2 दुकानें अवैध रूप से खोखे का नाम देकर बनवा दी है।
याचिका में बताया गया है कि बोर्ड का यह कार्य नियम 5 ऑफ कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन नियम 1937- क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड का सरासर उल्लंघन है। इसी तरह बीआई बाजार रोड, चर्च रोड पर (नजदीक आयकर भवन और बीसी बाजार) व रिसाला बाजार के सामने बोह बब्याल रोड पर लगभग 30 दुकानें अवैध रूप से रोड साइड बर्म पर और नाले के ऊपर ही बना दी है। यह भी सरासर नियमों का अवहेलना है।
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उनके अनुसार रोड साइड बर्म के नीचे से पानी की पाइप लाइनें व विभिन्न तरह की तारें गुजर रही हैं। जिनमें अगर कोई फाल्ट पड़ जाए तो उसकी रिपेयर भी नहीं की जा सकती है। साथ ही जिन नालों पर दुकानों का निर्माण किया गया है, उन पर अब कभी भी सफाई नहीं की जा सकेगी। अगर इन सड़कों को चौड़ा करने की जरूरत पड़ी तो इन सड़कों को चौड़ा भी नहीं किया जा सकेगा। इन दुकानों के कारण इन सड़कों पर जाम की स्थिति में बनी रहेगी।
इन सभी तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने बोर्ड को सम्मन जारी करते हुए 18 फरवरी को पेश होकर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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एडवोकेट नीतिश साहनी और एडवोकेट संजीव चौधरी द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में पूर्व पार्षद उमेश बिट्टू साहनी ने बताया है कि बोर्ड ने नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से जवाहर लाल नेहरू मार्ग, एलेग्जेंडरा रोड पर एनसीसी कार्यालय (पुरानी डीईओ कार्यालय) के सामने खोखे का नाम देकर दुकान का निर्माण रोड साइड बर्म पर कर दिया है। साथ ही लारैंस रोड के टी प्वाइंट पर भी उसी प्रकार रोड साइड बर्म पर 2 दुकानें अवैध रूप से खोखे का नाम देकर बनवा दी है।
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याचिका में बताया गया है कि बोर्ड का यह कार्य नियम 5 ऑफ कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन नियम 1937- क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड का सरासर उल्लंघन है। इसी तरह बीआई बाजार रोड, चर्च रोड पर (नजदीक आयकर भवन और बीसी बाजार) व रिसाला बाजार के सामने बोह बब्याल रोड पर लगभग 30 दुकानें अवैध रूप से रोड साइड बर्म पर और नाले के ऊपर ही बना दी है। यह भी सरासर नियमों का अवहेलना है।
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उनके अनुसार रोड साइड बर्म के नीचे से पानी की पाइप लाइनें व विभिन्न तरह की तारें गुजर रही हैं। जिनमें अगर कोई फाल्ट पड़ जाए तो उसकी रिपेयर भी नहीं की जा सकती है। साथ ही जिन नालों पर दुकानों का निर्माण किया गया है, उन पर अब कभी भी सफाई नहीं की जा सकेगी। अगर इन सड़कों को चौड़ा करने की जरूरत पड़ी तो इन सड़कों को चौड़ा भी नहीं किया जा सकेगा। इन दुकानों के कारण इन सड़कों पर जाम की स्थिति में बनी रहेगी।
इन सभी तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने बोर्ड को सम्मन जारी करते हुए 18 फरवरी को पेश होकर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।