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Ambala News: एसए जैन स्कूल मामले में जमानत याचिका खारिज
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अंबाला सिटी। एसए जैन स्कूल में लाखों रुपये की गड़बड़ी के मामले में शनिवार आरोपी मोहित आर्य ने भी जमानत याचिका लगाई थी। इसे एडिशनल सेशन जज अमित शर्मा की कोर्ट ने खारिज कर दिया।
इससे पहले भी इस मामले में मुख्य आरोपी स्कूल के प्रधानाचार्य नीरज बाली ने भी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। मगर कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में फिलहाल एक ही आरोपी जमानत पर रिहा है। जबकि अन्य आरोपियों में से एक आरोपी हिरासत में है तो वहीं दो आरोपी अंडरग्राउंड हैं।
इस मामले में स्कूल प्रबंधन की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई थी कि प्रधानाचार्य ने तीन अन्य के साथ मिलकर स्कूल के फंड से लाखाें रुपये निकाल लिए। यह रकम अब बढ़कर 30 लाख रुपये तक हो गई है। इस मामले में फीस के साथ-साथ पीएफ की रकम में भी हेरफेर के आरोप लगाए जा रहे हैं।
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इससे पहले भी इस मामले में मुख्य आरोपी स्कूल के प्रधानाचार्य नीरज बाली ने भी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। मगर कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में फिलहाल एक ही आरोपी जमानत पर रिहा है। जबकि अन्य आरोपियों में से एक आरोपी हिरासत में है तो वहीं दो आरोपी अंडरग्राउंड हैं।
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इस मामले में स्कूल प्रबंधन की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई थी कि प्रधानाचार्य ने तीन अन्य के साथ मिलकर स्कूल के फंड से लाखाें रुपये निकाल लिए। यह रकम अब बढ़कर 30 लाख रुपये तक हो गई है। इस मामले में फीस के साथ-साथ पीएफ की रकम में भी हेरफेर के आरोप लगाए जा रहे हैं।
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