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जानलेवा हमले करने वाले को सात साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला अंबाला
Updated Wed, 09 Dec 2015 01:40 AM IST
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धनौरा गांव में पिछले साल होली वाले दिन व्यक्ति पर हथियारों से हमला कर घायल करने वाले को अदालत ने सात साल की सजा व पंद्रह हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जबकि दो अन्य आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में कोई चालान पेश नहीं किया।
एडवोकेट शैली ने बताया कि पिछले साल होली वाले दिन मुलाना के धनौर गांव में एक युवक राकेश कुमार पर मुकेश उर्फ चक्की ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर रंजिशन हमला कर दिया था। राकेश कुमार अपने घर के पास एक दुकान पर सामान लेने गया था, तभी आरोपियों ने उस पर हथियारों से हमला कर दिया। जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। उसे तुरंत चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया, जहां उसकी जान बच पाई।
एडवोकेट ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में मुकेश उर्फ चक्की समेत अन्यों के खिलाफ केस दर्ज किया था। लेकिन अब इस मामले में अदालत ने मुकेश उर्फ चक्की को तो दोषी करार देते हुए सात साल की सजा व पंद्रह हजार जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि दो आरोपियों को पुलिस द्वारा चालान न पेश किए जाने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है।
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एडवोकेट शैली ने बताया कि पिछले साल होली वाले दिन मुलाना के धनौर गांव में एक युवक राकेश कुमार पर मुकेश उर्फ चक्की ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर रंजिशन हमला कर दिया था। राकेश कुमार अपने घर के पास एक दुकान पर सामान लेने गया था, तभी आरोपियों ने उस पर हथियारों से हमला कर दिया। जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। उसे तुरंत चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया, जहां उसकी जान बच पाई।
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एडवोकेट ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में मुकेश उर्फ चक्की समेत अन्यों के खिलाफ केस दर्ज किया था। लेकिन अब इस मामले में अदालत ने मुकेश उर्फ चक्की को तो दोषी करार देते हुए सात साल की सजा व पंद्रह हजार जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि दो आरोपियों को पुलिस द्वारा चालान न पेश किए जाने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है।
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