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Ambala News: नए बीज कानून के विरोध में जताया रोष, दो दिन में 27 लाख का नुकसान
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अंबाला सिटी। हरियाणा में पारित नए बीज खाद कानून के विरोध में मंगलवार को भी अंबाला के बीज विक्रेताओं ने रोष जताते हुए दुकानें बंद रखी। अंबाला सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार गुप्ता ने कहा कि नए कानून में पुलिस की संलिप्तता से दुकानदारों की परेशानी बढ़ेगी। प्रत्येक वर्ष कृषि विभाग के अधिकारी बीजों की गुणवत्ता की जांच करते हैं।
अगर किसी भी प्रकार की कमी निकलती थी तो मामला कोर्ट के अधीन चला जाता था। जिसमें दुकानदारों को जमानत मिल जाती थी। उन्होंने बताया कि दो दिनों में करीब 27 लाख रुपये का काम काज प्रभावित हुआ है।
उन्होंने कहा कि दुकानदार निर्माता कंपनी से बीज खरीदता है। ऐसे में जो भी कमी होती है उसका जिम्मेवार कंपनी को होना चाहिए। मगर इस नए कानून में कंपनी के साथ-साथ दुकानदार भी कसूरवार होगा। कानून के तहत ऐसे मामले में शिकायत मिलने पर अब पुलिस भी जांच कर सकती है। इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर दुकानदार को जमानत नहीं मिलेगी। वहीं, बीजाें में कमी मिलने पर पहले जो जुर्माना 500 रुपये होता था। वह बढ़ाकर अब 50 हजार रुपये तक कर दिया गया है। जोकि न्याय संगत नहीं है। जिले में छोटी-बड़ी करीब 800 बीज व खाद विक्रेताओं की दुकानें है, जबकि कुल 1600 लाइसेंस विभाग ने जारी किए हैं।
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अगर किसी भी प्रकार की कमी निकलती थी तो मामला कोर्ट के अधीन चला जाता था। जिसमें दुकानदारों को जमानत मिल जाती थी। उन्होंने बताया कि दो दिनों में करीब 27 लाख रुपये का काम काज प्रभावित हुआ है।
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उन्होंने कहा कि दुकानदार निर्माता कंपनी से बीज खरीदता है। ऐसे में जो भी कमी होती है उसका जिम्मेवार कंपनी को होना चाहिए। मगर इस नए कानून में कंपनी के साथ-साथ दुकानदार भी कसूरवार होगा। कानून के तहत ऐसे मामले में शिकायत मिलने पर अब पुलिस भी जांच कर सकती है। इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर दुकानदार को जमानत नहीं मिलेगी। वहीं, बीजाें में कमी मिलने पर पहले जो जुर्माना 500 रुपये होता था। वह बढ़ाकर अब 50 हजार रुपये तक कर दिया गया है। जोकि न्याय संगत नहीं है। जिले में छोटी-बड़ी करीब 800 बीज व खाद विक्रेताओं की दुकानें है, जबकि कुल 1600 लाइसेंस विभाग ने जारी किए हैं।
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